Johar Live Desk : जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के रात में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने इस विधेयक में पिछले कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी इच्छा और सहमति से रात में भी काम कर सकती हैं।
विधेयक में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का प्रस्ताव रखा गया है और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुसार काम के घंटे निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।
साथ ही, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावीद अहमद डार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह आयु 65 वर्ष है।

इसके अलावा, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना और अन्य निजी सदस्यों के प्रस्ताव भी विधानसभा एजेंडे में शामिल हैं।
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