Ranchi : रांची में आयोजित होने वाली (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा-163 लगाने का फैसला लिया गया है। यह निषेधाज्ञा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के रेडियस में लगाया गया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और DIG सह SSP चंदन सिन्हा के निर्देश पर सदर एसडीएम उतकर्ष कुमार ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि UPSC की यह परीक्षा आगामी 25 मई यानी रविवार को होने वाली है। यह परीक्षा जिले के 48 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी-पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। वहीं, निषेधाज्ञा 25 मई को सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगी। इन इलाकों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किये गये हैं। मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त जवानों को डिप्यूट किया गया है।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:
पाँच या पाँच से अधिक लोगों का एकत्रित होना (सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग।
हथियार जैसे बंदूक, राइफल, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलना (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार की सभा या बैठक का आयोजन।
प्रशासन ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
परीक्षा केंद्रों के नाम
Also Read : बिहार में शराब तस्करी कर प्रेमी जोड़े ने कमाया मोटा माल, अब चढ़े पुलिस के हत्थे
Also Read : बिहार के इस जगह बनेगा अंतरराष्ट्रीय शुगर रिसर्च सेंटर
Also Read : IPL 2025 : प्लेऑफ की जंग में आज मुंबई और दिल्ली आमने-सामने… जानें पिच रोपॉट
Also Read : महारानी ट्रेवल्स की 4 बस जलकर खाक, घंटों मशक्कत के बाद आ’ग पर काबू
Also Read : डायन होने के शक में दो महिलाओं की ह’त्या, पांच आरोपी गिरफ्तार