Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय, रांची ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और इकाइयों को राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़े मामलों की तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि 13 दिसंबर 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में जल्द निपटेंगे कई मुकदमे
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनका समाधान समझौते या आपसी सहमति से किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और इकाइयों से अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे मामलों की सूची तैयार करने को कहा है, जिन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सके।

नोडल पदाधिकारी का नाम भेजना अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, वरीय पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय डीआईजी, तथा विशेष इकाइयों (जैसे झारखंड जगुआर, एटीएस, रेल पुलिस, विशेष शाखा आदि) को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां के नोडल पदाधिकारी का नाम और संपर्क नंबर झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, रांची को 6 नवंबर 2025 तक भेजें।
उच्च प्राथमिकता देने का निर्देश
आदेश में साफ कहा गया है कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाए और समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। पुलिस मुख्यालय को भी इसकी सूचना देना आवश्यक है ताकि पूरे राज्य से प्राप्त सूचनाओं का संकलन किया जा सके।
कानून विभाग का संदर्भ
यह आदेश विधि विभाग, झारखंड सरकार के पत्र संख्या C/A.A-07/2007 (पार्ट-1) 2047 दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के आलोक में जारी किया गया है। इस पत्र की प्रति आदेश के साथ सभी जिलों और इकाइयों को भेजी गई है।
सूचना की प्रति विधि विभाग को भी भेजी गई
आदेश की प्रतिलिपि झारखंड सरकार के प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव को भी सूचनार्थ भेजी गई है, ताकि विधि विभाग को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

