Ranchi : रांची की PMLA विशेष कोर्ट ने सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। भानू प्रताप ने अपनी कस्टडी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की थी।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भानू प्रताप की भूमिका इस पूरे घोटाले में अहम है और वह जांच को प्रभावित कर सकता है।
ED के मुताबिक, भानू प्रताप समेत कई लोगों ने सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है। एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे भी पूछताछ की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भानू प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और मामले की अगली सुनवाई जल्द तय की जाएगी।
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