Patna : बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जाएगी। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसको लेकर 15 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है।
नीति के लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस के लिए पीएनजी कनेक्शन देना शुरू किया जाएगा। साथ ही, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
सरकार की योजना के अनुसार, राज्य में छह शहरी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से करीब 30 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र में सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए करीब 650 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
राज्य सरकार ने इस नीति को तेल कंपनियों और संबंधित विभागों से विमर्श के बाद तैयार किया है। इसका मकसद है कि बिहार में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को सुलभ और व्यापक बनाया जाए।
इस नीति के माध्यम से बिहार में कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वातावरण को स्वच्छ बनाने, और देश के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यह नीति सहायक सिद्ध होगी।
बिहार सरकार की यह पहल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण अनुकूल गैस की सुविधा सुनिश्चित करेगी।
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