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    Home»क्राइम»PM मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले दोषियों को फांसी की जगह उम्र कैद, पटना हाईकोर्ट का फैसला
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    PM मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले दोषियों को फांसी की जगह उम्र कैद, पटना हाईकोर्ट का फैसला

    Team JoharBy Team JoharSeptember 11, 2024Updated:September 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    पटना : पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले सभी चार दोषियों की फांसी की सजा को पटना हाई कोर्ट ने अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया है. बता दे कि ये मामला सीरियल ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 का है, जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने आए थे. तभी सीरियल ब्लास्ट हुआ था. चार दोषियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी. लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया. इस मामले में चार दोषियों की फांसी की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया है, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी है.

    दरअसल आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था. कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया .

     

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