Palamu: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
भारी जुर्माना और अतिरिक्त सजा
अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आर्म्स एक्ट के जुर्माने का भुगतान न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या था पूरा मामला
यह मामला पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टेमरी गांव का है। गांव के ही उज्ज्वल कुमार टिडू ने 23 अगस्त 2022 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने ही गांव के चार लोगों मनोज यादव, प्रदीप यादव, सनोज यादव और नरेश यादव को आरोपी बनाया था।
मछली छोड़ने के विवाद में हुई थी हत्या
प्राथमिकी के अनुसार, 10 जुलाई 2022 को गांव के तालाब में मछली छोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उस समय आरोपियों ने गाली-गलौज की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते 23 अगस्त 2022 को मनोज यादव ने उज्ज्वल के पिता आनंद मसीह टिडू को गोली मार दी।
इलाज के लिए ले जाने के दौरान हुई मौत
गोली लगने के बाद आनंद मसीह टिडू की हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुडू के पास उनकी स्थिति और बिगड़ गई। वहां के अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर अब अदालत ने यह सजा सुनाई है।
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