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    Home»जोहार ब्रेकिंग»लॉक डाउन 4.0 : कंटेनमेंट जोन और नगर निगम के बाहर सरकार ने दी कई चीजों को खोलने की छूट
    जोहार ब्रेकिंग

    लॉक डाउन 4.0 : कंटेनमेंट जोन और नगर निगम के बाहर सरकार ने दी कई चीजों को खोलने की छूट

    Team JoharBy Team JoharMay 18, 2020No Comments3 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य़ सरकार को लॉकडाउन 4.0 पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया था। आखिर लॉकडाउन 4.0 में क्या होगा इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में दिन भर अधिकारियों की हाईप्रोफाइल बैठक का दौर जारी रहा। बैठक में लॉक डाउन 4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर रियायत दी गयी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुल सकेंगे।

    नगर निगम क्षेत्र के बाहर खुलेंगे इस तरह की दुकानें
    मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं। ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी। इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी। राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है। इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी।

    लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने क्या दी है छूट
    प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा है। इसे राज्य सरकार तय करेगी। इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जायेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल कर राज्य सरकारें यह फैसला करेंगी।
    शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है
    इसे नाइट कर्फ्यू कहा गया है। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र, प्रेगनेंट महिला का घर से बाहर निकलना मना है।
    कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़ कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गयी है। पहले छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा। रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट-ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा।
    दो राज्यों के बीच सहमति बस सर्विस हो सकती है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी। प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, का पालन जरूरी है।
    पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गयी है। हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पायेंगे दर्शक नहीं।
    कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है। लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है।
    लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गयी है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा।
    पहले की तरह पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी।
    किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी।

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