खुले में मांस बेचने व काटने के खिलाफ जारी किए गए आदेश खारिज, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को रांची में स्लॉटर हाउस का संचाल शुरू कराने, खुले में मांस बेचने और काटने के खिलाफ नगर निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही यह कहा गया कि आदेश स्थानीय निगम द्वारा जारी किया गया था जिसमें सरकार का अनुमोदन नहीं था। इस संबंध में न्यायालय ने सरकार को जल्दी से जल्दी इसके लिए नियम बनाने के लिए निर्देश दिया है।

पांच साल पहले हुआ था निर्माण

कांके स्थित स्लॉटर हाउस का निर्माण पांच साल पहले कराया गया था। जिसमें 18 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। जिसमें संचालन करने वाली एजेंसी को प्राइवेट बकरों का काटना था। इसके अलावा राजधानी में पांच जगह मॉडल मीट शॉप भी खोले गए थे। जिसमें स्लॉटर हाउस से मीट एसी वैन में शॉप तक पहुंचाने की योजना भी थी। इसके पीछे शहर में खुले में मीट बेचने पर रोक लगाना मेन मकसद था। नियम पालन नहीं होता देख कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया।