Chaibasa: चाईबासा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के उल्लंघन का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर दिया। इस पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने स्कूल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीसी का कहना है कि यह मामला आरटीई कानून की धारा 12(1)(c) का उल्लंघन है, जिसके तहत निजी स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। स्कूल को दो दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
यह मामला तब सामने आया जब कुछ अभिभावकों—जिनमें पवन गोडसोरा, कमल हाईबुरु, मागिन तापेए और दिलीप सिंह कुदादा शामिल हैं—ने डीसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चों के दाखिले के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन स्कूल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
जांच में पता चला कि सभी दस्तावेज वैध और नियमों के अनुरूप थे। इसके बावजूद बच्चों को दाखिला नहीं मिला, जो शिक्षा के अधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। अब पूरा मामला स्कूल प्राचार्य के जवाब पर निर्भर है। अगर जवाब असंतोषजनक रहा, तो जिला प्रशासन स्कूल की मान्यता रद्द करने की दिशा में कदम उठा सकता है।