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    Home»कोर्ट की खबरें»सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, दर्ज प्राथमिकी रद्द
    कोर्ट की खबरें

    सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, दर्ज प्राथमिकी रद्द

    Kajal KumariBy Kajal KumariDecember 15, 2025Updated:December 15, 2025No Comments1 Min Read
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    निशिकांत
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    Ranchi : गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। यह प्राथमिकी देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 के तहत दर्ज की गई थी।

    प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुई। सांसद की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा।

    निशिकांत दुबे को गौ तस्कर के साथ मारपीट के मामले में आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया।

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    Nishikant Dubey gets relief from the High Court the registered FIR has been quashed. दर्ज प्राथमिकी रद्द निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत
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