Johar Live Desk : मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
विशेष NIA न्यायाधीश एके लाहोटी की कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी उपस्थित थे। मामले में कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी समीर कुलकर्णी के खिलाफ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा था। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए।
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