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    Home»कोर्ट की खबरें»महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, आईपीएस ऑफिसर को 15 दिनों की जेल
    कोर्ट की खबरें

    महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, आईपीएस ऑफिसर को 15 दिनों की जेल

    Team JoharBy Team JoharDecember 15, 2023No Comments2 Mins Read
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    चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई है.  मामला अदालत की अवमानना का है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए ये केस दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस संदूर और जस्टिस सुंदर मोहन की अदालत ने जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि अदालत ने आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार की सज़ा को 30 दिनों के लिए स्थागित रखा है ताकि उन्हें अपील के लिए समय मिल पाए.

    बात दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने ये मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कथित तौर पर जी संपत कुमार द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर किया था. ये मामला वर्ष 2014 का है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) बेटिंग स्कैम में नाम खींचे जाने पर धोनी ने मानहानि का एक  मुकदमा दायर किया था. इसके साथ ही धोनी ने अपने खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए संपत कुमार से 100 करोड़ मुआवजे की भी मांग रखी थी. साथ ही इसी मामले में धोनी ने अपनी काउंटर एफिडेविट में न्यायपालिक के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के लिए जी संपत कुमार को सज़ा दिए जाने की मांग की थी.

    ये भी पढ़ें: BCCI का बड़ा फैसला : माही की जर्सी नंबर-7 हो गई ‘रिटायर’

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