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    Home»जोहार ब्रेकिंग»एके-47 से लैश बॉडीगार्ड से वंछित होंगे अब वीवीआईपी और माननीयों, डीजीपी के आदेश पर निकला आदेश
    जोहार ब्रेकिंग

    एके-47 से लैश बॉडीगार्ड से वंछित होंगे अब वीवीआईपी और माननीयों, डीजीपी के आदेश पर निकला आदेश

    Team JoharBy Team JoharMay 10, 2020No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची। झारखंड में अब एके-47 से लैश बॉडीगार्ड वीवीआईपी और माननीयों के पास नही होंगे। यह सुविधा बहुत जल्द ही वापस ले ली जायेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रभारी आईजी प्रोविजन विपुल शुक्ला ने डीजीपी एमवी राव के आदेश पर आठ मई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि झारखंड में कई नेताओं और पुलिस सुरक्षा प्राप्त माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं।

    ऐसी स्थिति में जिन माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं, उसके एके-47 वापस लिए जाएं, इसके साथ ही एके-47 की जगह कार्बाइन या पिस्टल दिए जाए। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्पेशल बांच और अभियान के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है। सभी बॉडीगार्ड को अपने-अपने एके 47 हथियार पुलिस लाइन में जमा कराने होंगे।

    • क्यों वापस लिया जाएगा एके-47 से लैश बॉडीगार्ड

    राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि एके-47 सेक्शन हथियार है। यानि जिन किसी के पास कम से कम एक सेक्शन यानि चार पुलिसकर्मियों को बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया है। वह ही एके-47 रख पाएंगे, जिन माननीयों या पुलिस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास एक या एक से तीन तक बॉडीगार्ड हैं, उन्हें एके-47 रखने की इजाजत नहीं होगी।

    • कौन रख पाएगा एके -47 हथियार

    माननीयों की सुरक्षा में सेक्शन अफसर ही एके-47 हथियार रख पाएंगे। राज्य पुलिस के द्वारा जिन लोगों को जेड प्लस, जेड या वाई कटैगरी की सुरक्षा दी गई हैं। उनके सुरक्षा में केवल सेक्शन अफसर के पास ही एके-47 होगा। शेष पुलिसकर्मियों को हथियार वापस कर कार्रवाईन या पिस्टल दिए जाएंगे।

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