Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    5 Nov, 2025 ♦ 10:35 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामला : हाई कोर्ट ने CBI से पूछा, किस प्रावधान के तहत जांच जारी
    झारखंड

    जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामला : हाई कोर्ट ने CBI से पूछा, किस प्रावधान के तहत जांच जारी

    Team JoharBy Team JoharAugust 12, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांचीः जज उत्तम आनंद हत्या की जांच पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. खंडपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट को देखने के बाद पूछा कि किस प्रावधान के तहत सीबीआई की विशेष अदालत से दो अभियुक्तों को सजा मिलने के बाद भी जांच जारी रखी गई है. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई.

    मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई. कोर्ट में बताया गया कि मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. सीबीआई मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए जांच जारी रखे हुई है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में ट्रायल पूरा हो गया है. तब सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखे हुई है. बता दे कि धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

    साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये. यह फैसला दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया है. इससे पहले 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के मौके पर ही कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था. इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे.

    Jharkhand news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleझारखंड की 10 बच्चियों समेत 12 को मानव तस्करों की गिरफ्त से कराया गया मुक्त
    Next Article बरियातू में गैस चूल्हे के कारोबारी की हत्या का खुलासा, दो अपराधी गिरफ्तार

    Related Posts

    झारखंड

    झारखंड में बढ़ने लगी ठंड, 15 नवंबर तक पड़ने लगेगी कड़ाके की सर्दी

    November 5, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    रामरेखा धाम के कार्तिक पूर्णिमा मेले को मिल गया राजकीय मेला का दर्जा, DC-SP ने किया शुभारंभ

    November 4, 2025
    जमशेदपुर

    घाटशिला में गरजीं कल्पना सोरेन, बोलीं- विकास और स्वाभिमान की लड़ाई है यह चुनाव

    November 4, 2025
    Latest Posts

    महायोग के संयोग में मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान और दीपदान से मिलेगा अक्षय पुण्य

    November 5, 2025

    पूर्णिया में पूर्व सांसद परिवार की संदिग्ध मौ’त, पप्पू यादव ने मांगी निष्पक्ष जांच

    November 5, 2025

    सर्दियों में मूली खाना सेहत के लिए फायदेमंद… जानें इसके 5 बड़े लाभ

    November 5, 2025

    प्रियंका गांधी बेतिया-बगहा में करेंगी चुनावी सभाएं, रोड शो के बाद जनसमूह को करेंगे संबोधित

    November 5, 2025

    वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज PM मोदी से मिलेगी

    November 5, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.