जोहार लाइव ब्यूरो
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित राज्य के थानों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित एक आदेश के अनुपालन के मामले में प्रगति के लिए सोमवार अर्थात 26 अक्टूबर 2026 को मुख्य सचिव अविनाश कुमार समीक्षा करेंगे. पुलिस मुख्यालय समीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है. इस बैठक के लिए गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय के अलावा सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा गया है.
जानकारी के अनुसार न्यायालय के निर्देश और राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रों के आलोक में सभी थानों, पुलिस चौकियों (ओपी) और मुख्य सड़कों/राजमार्गों (रोड/हाईवे) पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
क्या है मामले में मुख्य बिंदु
अदालत का मामला : यह निर्देश डब्लू०पी०(क्रि०)(एच०बी०)(डी०बी०) नं०-576/2026 (फिरोज अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित 06.10.2026 के आदेश के तहत दिया गया है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26.10.2026 को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आहूत की गई है.
प्रतिशपथ पत्र और सुनवाई की तिथि: उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 28.10.2026 तक शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल किया जाना है, तथा इस मामले की अगली सुनवाई 30.10.2026 को निर्धारित की गई है.
हाईवे और मुख्य मार्ग: विभिन्न रोड/हाईवे पर (लोकेशन सहित) स्थापित कैमरों का विवरण.
फंक्शनल स्थिति: क्या सभी स्थापित सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं (कार्य में है या नहीं).
