झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र स्थित भोजपुर गांव में एक महिला को डायन बताकर कथित तौर पर प्रताड़ित करने और उसके शरीर पर खौलता पानी डालने के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए गढ़वा के जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है.
आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कहा है कि रिपोर्ट में पीड़िता की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उसे किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी शामिल की जाए.
शनिवार की शाम हुई थी घटना
मामला श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है. शनिवार की शाम असामाजिक तत्वों के एक समूह द्वारा एसटी महिला को डायन कहकर कथित रूप से मारपीट करने और उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डालने का आरोप है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पीड़िता ने गांव के ही लोगों पर लगाया आरोप
अस्पताल में इलाजरत पीड़िता विशुन देव उरांव की पत्नी दिलवसिया देवी ने पुलिस को बताया कि गांव के ही उसके गोतिया लोग उसे लंबे समय से डायन कहकर प्रताड़ित करते रहे हैं. शनिवार की शाम गांव के ही बिहारी उरांव, उनकी पत्नी शारदा देवी, बसंत उरांव, लालमोहन उरांव और उनकी पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ. इसके बाद आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डाल दिया गया.
पीड़िता ने बताया कि गर्म पानी शरीर पर पड़ते ही वह दर्द से तड़पने लगी. किसी तरह वह वहां से निकलकर सड़क की ओर पहुंची. घटना के बाद आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
40 प्रतिशत तक झुलसने की बात, NHRC ने माना गंभीर मामला
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट में महिला के करीब 40 प्रतिशत तक झुलसने की बात सामने आई है. आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है. इसी आधार पर आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और गढ़वा प्रशासन तथा पुलिस से जवाब तलब किया है.
बीते 24 अगस्त को मीडिया में घटना की रिपोर्ट सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 27 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया. अब गढ़वा के DM और SP को दो सप्ताह के भीतर आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी.
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