रांची. आगामी ईद-मिलाद-उन-नबी को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. संभावित रूप से 26 अगस्त को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी जिलों को अभी से तैयारियां दुरुस्त करने और खुफिया जानकारी जुटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी उपायुक्तों (DC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि जुलूस, मिलाद, तकरीर और नात-ए-कलाम जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है. ऐसे में संवेदनशील रास्तों और विवादित इलाकों की पहचान कर पहले से ही पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाएं.
जुलूस के आयोजकों से लेकर रूट तक की मांगी कुंडली
- आयोजकों का डेटा: जिलों से जुलूस का नेतृत्व करने वालों और आयोजकों के नाम तथा मोबाइल नंबर मांगे गए हैं.
- लाइसेंस की जांच: लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी जुलूसों की पूरी सूची तैयार की जा रही है.
- उपद्रवियों पर नजर: वर्ष 2021 से 2025 के बीच सांप्रदायिक विवाद या दंगे में शामिल रहे असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों की सूची तैयार की जा रही है.
बोकारो, साहिबगंज और हजारीबाग की पुरानी घटनाओं का हवाला
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पुराने संवेदनशील मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है:
- बोकारो (2025): तेनुघाट ओपी क्षेत्र के नैनाटांड़ गांव में पर्व से एक दिन पहले धार्मिक झंडा पानी में मिलने से तनाव फैला था.
- बोकारो (2021): पिंडराज़ोरा थाना क्षेत्र में मवेशियों पर हमले की घटना के बाद मामला दर्ज हुआ था.
- साहिबगंज व हजारीबाग (2019): साहिबगंज में मूर्ति विसर्जन व पर्व के दौरान पथराव और हजारीबाग के लोहसिंघना में सजावट के बांस लगाने को लेकर हिंसक झड़प हुई थी.
सोशल मीडिया ग्रुप और एडमिन रडार पर
- व्हाट्सएप व फेसबुक पर निगरानी: नफरत फैलाने वाले या आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया ग्रुपों को चिन्हित किया जा रहा है.
- एडमिन पर होगी कार्रवाई: भड़काऊ पोस्ट वाले ग्रुपों के एडमिन का नाम और नंबर जुटाकर उन पर सीधी नजर रखी जाएगी.
डीजे, बिजली के तार और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल
- डीजे व लाउडस्पीकर पर रोक: भड़काऊ गाने या भड़काऊ नारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
- बिजली के तारों की जांच: जुलूस के रास्तों में कम ऊंचाई वाले बिजली तारों की समय रहते मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं.
- अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई: जुआ अड्डों, अवैध शराब और प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पर्व के दौरान शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.
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