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    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट सिपाही नियुक्ति नियमावली चुनौती देने वाली याचिका पर 16 अगस्त को करेगा सुनवाई
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट सिपाही नियुक्ति नियमावली चुनौती देने वाली याचिका पर 16 अगस्त को करेगा सुनवाई

    Team JoharBy Team JoharJuly 17, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट ने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित केस की सुनवाई को देखते हुए यह आदेश दिया।

    इस मामले में सुनील टूडू सहित 60 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। झारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं राकेश रंजन ने पैरवी की। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है। ऐसे में उक्त नियमावली को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि, इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।

    वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद से करीब सात हजार सिपाही इस मामले में प्रतिवादी बने हैं।

    Jharkhand high court Jharkhand High Court Chief Justice Sanjay Kumar Mishra petition challenging the Constable Recruitment Rules
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