Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»रॉयल्टी न देने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, पत्थर खनन पट्टा रद्द करने का फैसला बरकरार
    झारखंड

    रॉयल्टी न देने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, पत्थर खनन पट्टा रद्द करने का फैसला बरकरार

    Team JoharBy Team JoharJanuary 19, 2026No Comments2 Mins Read3
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    रॉयल्टी
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने पत्थर खनन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता आनंद कुमार सिंह को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब खनन रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया हो, तो खनन पट्टा समय से पहले रद्द करना पूरी तरह सही है।

    30 दिन का नोटिस देने के बाद भी बकाया रॉयल्टी जमा नहीं

    राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जिला खनन पदाधिकारी ने बकाया रॉयल्टी जमा करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद पलामू के उपायुक्त (डीसी) ने खनन पट्टा समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसकी जानकारी 8 फरवरी 2020 को दी गई।

    पट्टा और रॉयल्टी का विवरण

    यह मामला पलामू जिले के चपरवार मौजा स्थित पत्थर खनन पट्टे से जुड़ा है। यह पट्टा वर्ष 2014 में 10 साल की अवधि के लिए दिया गया था। याचिकाकर्ता के पास पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी थी। इसके बावजूद वर्ष 2016 से 2019 के बीच खनन रॉयल्टी की राशि जमा नहीं की गई।

    उपायुक्त के आदेश पर चुनौती

    याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उपायुक्त ने कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया और बिना उचित नोटिस के पट्टा रद्द कर दिया। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि रॉयल्टी का बकाया होना निर्विवाद तथ्य है और नियमों के तहत उपायुक्त को पट्टा रद्द करने का अधिकार है।

    कोर्ट ने दी स्पष्ट राय

    सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि जब रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया है, तो मामले को दोबारा उपायुक्त के पास भेजना केवल औपचारिक प्रक्रिया होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हवाला देकर राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने खान आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज करने को भी सही ठहराया।

    Also Read : ठाकुरबाड़ी मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, गांव में दहशत और आक्रोश

    Bihar Jharkhand Crime court decision Deputy Commissioner's order High Court Order Jharkhand high court Jharkhand news law and order lease cancellation legal action mining laws Mining lease Mining News mining royalty Palamu district royalty arrears stone mining उपायुक्त आदेश कानून व्यवस्था कानूनी कार्रवाई खनन कानून खनन पट्टा खनन रॉयल्टी झारखंड हाईकोर्ट न्यायालय निर्णय पट्टा रद्द पत्थर खनन पलामू जिला बिहार झारखंड क्राइम रॉयल्टी बकाया हाईकोर्ट आदेश
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleठाकुरबाड़ी मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, गांव में दहशत और आक्रोश
    Next Article जमशेदपुर में नशा पर पुलिस का वार, 11 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

    Related Posts

    आदिवासी

    देवघरः आदिवासी महिला फुटबॉलरों को सीएम तक शिकायत पहुंचाना पड़ा भारी, अब जिले में पड़ रही डांट

    July 20, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड: एक क्लिक पर दिखेगा झारखंड का हर जंगल, सभी वन क्षेत्रों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

    July 20, 2026
    क्राइम

    झारखंडः कोयला अवैध उगाही प्रकरणः आरोपी संतोष करमाली को अग्रिम जमानत, चार सप्ताह में सरेंडर का दिया निर्देश

    July 20, 2026
    क्राइम

    झारखंडः 41 इंस्पेक्टरों का हुआ तबादला, जानिये किसको कहां मिली पोस्टिंग

    July 20, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    प्रसूता मौत मामले में भाजपा ने कहा, डीजीपी ने सांसद तक का फोन नहीं उठाया

    July 20, 2026
    खेल-सिनेमा

    डूरंड कप-2026: पहली बार रांची बनेगी मेजबान, जानिए दर्शकों के लिए क्या है खास

    July 20, 2026
    Latest Posts

    दुमका : तालझारी डकैती कांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए चांदी के जेवर बरामद

    July 20, 2026

    देवघरः आदिवासी महिला फुटबॉलरों को सीएम तक शिकायत पहुंचाना पड़ा भारी, अब जिले में पड़ रही डांट

    July 20, 2026

    झारखंड: एक क्लिक पर दिखेगा झारखंड का हर जंगल, सभी वन क्षेत्रों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

    July 20, 2026

    झारखंडः कोयला अवैध उगाही प्रकरणः आरोपी संतोष करमाली को अग्रिम जमानत, चार सप्ताह में सरेंडर का दिया निर्देश

    July 20, 2026

    चलती पिकअप वैन में युवती का रेप किया था, अब अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

    July 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.