Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    21 Aug, 2025 ♦ 10:31 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने हाईस्कूल भरनो की मान्यता खत्म करने के जैक के आदेश को किया रद्द
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट ने हाईस्कूल भरनो की मान्यता खत्म करने के जैक के आदेश को किया रद्द

    Team JoharBy Team JoharApril 7, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज, भरनो (गुमला) की मान्यता वर्ष 2018 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जैक की ओर से करंज, हाई स्कूल, भरनो की स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

    दरअसल, जैक के आदेश को मैनेजिंग कमेटी हाई स्कूल, करंज, भरनो के सचिव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जैक ने डीसी को तीन सदस्य वाली कमेटी गठित करने के लिए पावर दिया गया था। इस कमेटी में सीओओ, भरनो के अलावा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल थे, जिन्हें सभी स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों की जांच करनी थी।

    तीन सदस्य कमेटी के बजाय मात्र एक सदस्य की कमेटी, जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी थे, उन्होंने स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल की जांच की। कोर्ट ने इस जांच को सही नहीं ठहराते हुए जैक के स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही इस हाई स्कूल को फिर से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय बहाल करने का निर्देश जैक को दिया है।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleबिहार : दूल्हे की कार ने सात को रौंदा, दो महिलाओं की मौत
    Next Article अयोध्या : रामलला के मंदिर निर्माण के प्रगति की तस्वीर को ट्रस्ट ने किया जारी

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड CID ने पकड़ा 31 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पैसा, सात खाताधारक धराये

    August 21, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    रांची में सेना भर्ती रैली कल से शुरू, युवाओं के लिए बड़ा मौका

    August 21, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    रांची में 22 से 28 अगस्त तक निषेधाज्ञा, क्यों और किस इलाके में… जानें

    August 21, 2025
    Latest Posts

    झारखंड CID ने पकड़ा 31 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पैसा, सात खाताधारक धराये

    August 21, 2025

    रांची में सेना भर्ती रैली कल से शुरू, युवाओं के लिए बड़ा मौका

    August 21, 2025

    रांची में 22 से 28 अगस्त तक निषेधाज्ञा, क्यों और किस इलाके में… जानें

    August 21, 2025

    “CBI से हो शराब घोटाले की जांच”, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत से पत्र लिखकर की मांग

    August 21, 2025

    एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की मुलाकात, क्या हुई चर्चा… जानें

    August 21, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.