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    Home»झारखंड»पूर्व मंत्री राजा पीटर ऊर्फ गोपाल कृष्ण पातर को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
    झारखंड

    पूर्व मंत्री राजा पीटर ऊर्फ गोपाल कृष्ण पातर को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

    Team JoharBy Team JoharApril 5, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची: पूर्व मंत्री राजा पीटर ऊर्फ गोपाल कृष्ण पातर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत उन्हें जमानत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 30 मार्च को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को अदालत ने राजा पीटर को राहत देने से इन्कार कर दिया।

    राजा पीटर को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह साढ़े चार साल से जेल में बंद है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर राजा पीटर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। दरअसल, बुंडू के एसएस हाई स्कूल में नौ जुलाई 2008 को एक समारोह आयोजित किया गया था। इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह में छात्रों को सम्मानित के दौरान कुंदन पाहन दस्ता के नक्सलियों ने वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी।

    पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया। उनके परिजन की मांग पर इसकी जांच एनआइए कराई गई। कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर का नाम आया। जांच में जानकारी मिली कि राजा पीटर ही इस हत्याकांड के सूत्रधार थे। उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराए थे। इसके बाद एनआइए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था।

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