Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व CM मधु कोड़ा पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया है।
मधु कोड़ा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हुए कथित घोटाले के मामले में आरोपी हैं। इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने को वे हाईकोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। हालांकि इस दौरान सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा के वकील बार-बार समय मांगते रहे, जिससे कोर्ट नाराज हो गई।
हाईकोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए पूर्व सीएम पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई में हो रही देरी उचित नहीं है और अब इसे तेजी से निपटाया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब मधु कोड़ा पर जुर्माना लगाया गया हो। इससे पहले भी कोर्ट ने तीन बार जुर्माना लगाया था, लेकिन इसके बावजूद मामले की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद करने का फैसला लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब आगे सुनवाई में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसे लेकर कई बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है।
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