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    Home»जोहार ब्रेकिंग»झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति की परीक्षा में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति की परीक्षा में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

    Team JoharBy Team JoharJuly 14, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में मामले में जेपीएससी, राज्य सरकार, प्रार्थी एवं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया था। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज याचिका को खारिज कर दिया गया।

    उल्लेखनीय है कि पूर्व में जेपीएससी की ओर से संशोधित शपथ पत्र दायर किया गया था। इसमें कहा गया कि पूर्व में दाखिल शपथ पत्र के पारा 21 में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की बात कहना गलत है, इसलिए इसमें सुधार किया गया है। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया है। इस मामले में कहा गया है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है, जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जेपीएससी की ओर से संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने पैरवी की।

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