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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पदोन्नति पर लगाई रोक
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पदोन्नति पर लगाई रोक

    Team JoharBy Team JoharAugust 4, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की बेंच ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2022 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाये। हाई कोर्ट ने यह आदेश डब्लयूपीएस -1390/2021 मामले में दिया था। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये।

    इसी क्रम में 23-6-2022 को डीजीपी ने आदेश जारी किया कि एएसआई को एसआई में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि एसटी-एससी कैडर, जनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राजभाषा विभाग के सचिव और डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी और राजभाषा के सचिव से जवाब मांगा है।

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