Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    24 Nov, 2025 ♦ 3:29 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पदोन्नति पर लगाई रोक
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पदोन्नति पर लगाई रोक

    Team JoharBy Team JoharAugust 4, 2022No Comments1 Min Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की बेंच ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2022 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाये। हाई कोर्ट ने यह आदेश डब्लयूपीएस -1390/2021 मामले में दिया था। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये।

    इसी क्रम में 23-6-2022 को डीजीपी ने आदेश जारी किया कि एएसआई को एसआई में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि एसटी-एससी कैडर, जनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राजभाषा विभाग के सचिव और डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी और राजभाषा के सचिव से जवाब मांगा है।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleआउटर रिंग रोड की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ
    Next Article लोहरदगा : पीएलएफआई के दो नक्सली गिरफ्तार, हथियार बरामद

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    पारदर्शी, दूरदर्शी, कल्याणकारी, संवेदनशील हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त : विनोद पांडेय

    November 23, 2025
    गोड्डा

    गोड्डा से बाइक चोरी कर खपा देता था दियारा में, पुलिस ने गिरोह के सरगना को दबोचा

    November 23, 2025
    खूंटी

    जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास ही मेरा लक्ष्य है : सुदीप गुड़िया

    November 23, 2025
    Latest Posts

    पारदर्शी, दूरदर्शी, कल्याणकारी, संवेदनशील हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त : विनोद पांडेय

    November 23, 2025

    गोड्डा से बाइक चोरी कर खपा देता था दियारा में, पुलिस ने गिरोह के सरगना को दबोचा

    November 23, 2025

    जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास ही मेरा लक्ष्य है : सुदीप गुड़िया

    November 23, 2025

    विधायक कल्पना सोरेन ने “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में बांटी परिसंपत्तियां

    November 23, 2025

    जनसुविधाओं के लिए अधिकारियों पर बनाएंगे कड़ा दबाव: सरयू

    November 23, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.