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    Home»झारखंड»मोदी सरनेम मामला : झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका स्वीकृत, निचली अदालत में पेशी से मिली छूट
    झारखंड

    मोदी सरनेम मामला : झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका स्वीकृत, निचली अदालत में पेशी से मिली छूट

    Team JoharBy Team JoharAugust 16, 2023No Comments2 Mins Read0
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    rahul gandhi
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    रांची। मोदी सरनेम मानहानि से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमएलए / एमपी कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनोती देने संबंधी याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई, न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकृत कर लिया। अब निचली अदालत में राहुल गांधी की जगह उनके अधिवक्ता प्रस्तुत होंगे। प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की।

    कोर्ट ने राहुल गांधी के सीआरपीसी की धारा 205 के आवेदन को स्वीकृत कर लिया ओर उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी गई छूट में कहा है कि वह अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे साथ ही अगर उनकी अनुपस्थिति में किसी गवाह का एग्जामिन होता है तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे।

    बता दें कि रांची के एमपी / एमएलए कोर्ट ने बीते 3 मई को राहुल गांधी को उक्त मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल कर कोर्ट से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की थी। हालांकि एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आग्रह को खारिज करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।दरअसल मोदी सरनेम मामले में रांची सिविल कोर्ट में प्रदीप मोदी की ओर से एक शिकायतवाद दर्ज कराई गई थी। यह शिकायतवाद राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम वालों पर की गई टिप्पणी के आलोक में की गई थी।

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