Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सितंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 67 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विधि व्यवस्था, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में इस प्रकार हैं :
*★ “झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” की स्वीकृति दी गई।*
*★ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रु० 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।*
*★ Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 लागू करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ L.P.A No.-717/2023 Sangita Thakur V/s The State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त स्व० गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*
*★ निबंधन कार्यालयों में दिनांक-01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।*
*★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र सं०-2616, दिनांक-16 जून, 2025 के आलोक में झारखण्ड राज्य में जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 2545/2024 नवल किशोर सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नवल किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6174/2022, हीरामनी टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जेम्स डैनियल टोप्पो की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6166/2022, ललिता लकड़ा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती ललिता लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत संयुक्त रूप से दायर वाद संख्या-WPS No.4497/2022, 1. विजय कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य 2. उमा नाथ प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं 3. गुलाम मो० अंसारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सभी संबंधित तीनों वादीगण की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6348/2024, अमर किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अमर किशोर सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ डॉ० फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ डॉ० ज्योति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोपचांची, धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
*★ डॉ० भावना, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरकच्चो, कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ डॉ० इन्द्रनाथ प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज को सेवा से हटाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantaion Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व के रूप में “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (Manual Scavenger) से सम्बन्धित विषय” को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ पुनासी जलाशय योजना के लिये रूपये 1851.6774 करोड़ (एक हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार) के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के क्रम में निवास स्थान तक पहुँचाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित “मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना” के अतिरिक्त झारखण्ड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ “मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एंव सहायता कोष” का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना “PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises” (PMFME) के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।*
*★ सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (MDR-235) जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच कि०मी० 334.07 में Level Crossing No.04/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य की लागत राशि रूपये 49,10,82,492/- (उनचास करोड़ दस लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र की राशि पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रूपये 40,63,82,492/- (चालीस करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र (भू-अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*
*★ रामगढ़ अन्तर्गत “बरियातु कालीकरण पथ (MDR-101 पर) से हुन्डरू (MDR-105 पर) भाया तोनागातु IPL फैक्ट्री पथ (कुल लम्बाई-6.263 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू अर्जन एवं वृक्षारोपन सहित)” हेतु रूपये 34,36,34,100/- (चौंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौंतीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी “के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य के जनजातीय भाषाओं को छोड़कर झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के उद्देश्य से ‘झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी ‘के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी “के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई।*
*★ राजेश्वर प्रसाद, पूर्व कर्मचारी (BHALCO), का झारखण्ड सरकार में सेवा समायोजन एवं बकाया सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित बाँधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्य के निमित्त विश्व बैंक वित्त पोषित (World Bank Funded) बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, फेज II एवं III [Dam Rehabilitaion and Improvement Project, DRIP (ड्रीप) Phase-II & III] में राज्य की सहभागिता की स्वीकृति दी गई।*
*★ WP(S) No.-2406/2017 निरंजन कृष्ण वर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तथा WP(S) No.-3442/2017 रंजीत कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-08.08.2022 एवं दिनांक-22.03.2023 एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-922/2022 तथा 17/2024 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा मानते हुए पेंशन स्वीकृति दी गई है।*
*★ सोलहवाँ वित्त आयोग के झारखण्ड भ्रमण के क्रम में आयोजित विभिन्न बैठकों के लिए 03 (तीन) हॉल, 01 (एक) बोर्ड रुम, कैम्प कार्यालय के लिए कक्ष, बैठक के दौरान जलपान इत्यादि की व्यवस्था तथा Event Management हेतु मनोनयन की प्रत्याशा में Hotel Radission Blu, रांची को चयनित करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा Hotel Radission Blu, रांची से प्राप्त विपत्रों की कुल राशि रुपये 47,08,600/- (सैंतालीस लाख आठ हजार छः सौ) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ डॉ० रिंकु कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनकियारी, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ धनबाद जिलान्तर्गत “निरसा (NH-19(old NH-02) पर केलियासोल से खाड़ापाथर पथ (कुल लम्बाई-16.650 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रुपये 58,07,73,200/- (अन्ठावन करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत “हाता चाईबासा (NH-2020) रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू एवं पावर ग्रिड लिंक पथ (कुल लं०-11.110 कि०मी०) का चौडीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Resettlement & Rehabilitaion, Uitlity Shifting, Plantation एवं Bus Shelter सहित) हेतु रुपये 75,97,81,400/- (पचहत्तर करोड़ संतानबे लाख एक्कासी हजार चार सै) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद के सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान / अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू० प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू० 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।*
*★ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत् राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।*
*★ धनबाद हवाई अड्डा में PPP Mode Profit Sharing के आधार पर Aeropark प्रारंभ करने हेतु EoI के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*
*★ मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2022) में कोटिवार छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री अखिलेश्वर राम, सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P.(S) No.- 5375/2015 सुखमईत देवी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा L.P.A. No- 140/2021 एवं अनुवत्ती S.L.P. No. 3747/2025 में पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती सुखमईत देवी पति स्व० बैजनाथ सिंह खरवार, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को कार्यभारित स्थापना के कार्य अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बितायी गई अवधि को जोड़कर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 एवं जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
*★ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू0 244,73,21,500/- (रू० दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।*
*★ WP(S) No. 4786/2023 Pancham Mahto & Ors. बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-12.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो हेतु आदेशपाल के एक अवसरीय (One Time) छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई।*
*★ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।*
*★ पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत “डाल्टेनगंज आर०ओ०बी० (SH-10 पर) से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 15.150 तक (कुल लंबाई-15.150 कि०मी०) के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं Plantation सहित)” हेतु रू0 104,25,17,700/- (एक सौ चार करोड़ पच्चीस लाख सत्तरह हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन/नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृति प्राप्त 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*
*★ 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, आई०टी०आई० मोड़ चास के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 220 के.वी. बलियापुर-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 174,36,87,457.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 174,36,87,457.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 132 के०वी० बलियापुर-सिंदरी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 67,59,63,912.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 67,59,63,912.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ बिनोद बिहारी चौक, धनबाद में 132/33 के०वी० गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (GIS) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 113,43,80,503.00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 113,43,80,503.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 132 के०वी० चन्दनक्यारी-गोविन्दपुर संचरण लाईन का सिन्दरी ग्रिड में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 77,66,91,707.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 77,66,91,707.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 220 के.वी. गोविन्दपुर-टी.टी.पी.एस. संचरण लाईन का प्रस्तावित 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 173,10,58,823.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 173,10,58,823.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 220/132/33 के०वी० GIS सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 172,88,40,011.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 172,88,40,011.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 132 के०वी० मैथन-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 126,18,13,883.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 126,18,13,883.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, सिन्दरी (हर्ल) के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृत्ति दी गई।*
*★ 3×800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण लाईन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि रु. 1842.25 करोड़ की प्राप्त प्रशांनिक स्वीकृति के फलस्वरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 के०वी० चन्दवा-लातेहार एवं 400 के०वी० पतरातू लातेहार संचरण लाईन में कन्डक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के फलस्वरूप CCIE के अनुशंसा के आलोक में योजना की तृतीय पुनरीक्षित राशि रु० 1871.02 करोड़ (1.56% अर्थात रु. 28.77 करोड़ की वृद्धि) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में झा०ऊ०सं०नि०लि० हेतु उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 28.77 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834/-(उन्चालीस करोड़ अड्डासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025 का गठन एवं प्रशासन की स्वीकृति दी गई।*
*★ “झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022” के तहत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक के अभाव में संपूर्ण राज्य में मदिरा की थोक बिक्री हेतु झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने तथा इस निमित्त “झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025” के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना 1627 दिनांक 29.08.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
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