Ranchi : बच्चों की सेहत पर कफ सिरप के दुष्प्रभाव की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। DC मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन ने आदेश दिया है कि अब से किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं बेची जाएगी। साथ ही, डॉक्टरों को भी सलाह दी गई है कि वे सिरप सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिखें, जिनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति उस दवा के लिए उपयुक्त हो।
डीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बाजार में बिक रहे विभिन्न कंपनियों के कफ सिरप के नमूने लिए जाएंगे, ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच की जा सके।

DC मंजूनाथ ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को कोई भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा और किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचाव के लिए जरूरी है।
किन कफ सिरप पर लगा है प्रतिबंध?
- कोल्ड्रिफ – निर्माता: श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, तमिलनाडु (बैच नंबर: SR-13)
- रेसपीफ्रेश – निर्माता: रेडनेक्स फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: R01GL2523)
- रीलाइफ – निर्माता: शेप फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: LSL25160)
Also Read : झारखंड में तीन कफ सिरप पर लगा प्रतिबंध, बच्चों की मौ’त के बाद सरकार सतर्क
Also Read : बिजली विभाग की वर्कशॉप में लगी भीषण आ’ग, छह दमकलों ने पाया काबू