Ranchi : झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर हुए घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। सीबीआई का कहना है कि यदि जांच पर से रोक नहीं हटाई गई, तो भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी।
सीबीआई ने बताया कि 7 जुलाई 2014 को राज्यपाल की अनुशंसा पर एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग ने नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच कर 30 बिंदुओं पर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उस समय के विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में नियुक्तियों में घूसखोरी और भारी गड़बड़ियों की बात कही गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2023 को सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच (PE) भी शुरू कर दी थी। लेकिन विधानसभा ने इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को जांच पर रोक लगा दी थी।

अब सीबीआई ने कहा है कि PE सिर्फ शुरुआती जांच होती है, जिसका मकसद आरोपों की पुष्टि करना होता है। जांच पर रोक से आगे की कार्यवाही और सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
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