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    ट्रेंडिंग

    ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध, लेकिन तकनीकी दिक्कतें बनी रहीं

    Kajal KumariBy Kajal KumariJune 4, 2025No Comments3 Mins Read
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    ITR
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    New Delhi : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जारी कर दिए हैं। विभाग ने आज यानी बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि दोनों फॉर्म प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को आसानी होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में कई यूजर्स को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    विभाग के ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट के जवाब में कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि ऑनलाइन पोर्टल पर ITR फाइलिंग की प्रक्रिया में रुकावटें आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, “कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अगला स्टेप लोड नहीं होता, और पीछे जाना पड़ता है।” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि रिटर्न फाइलिंग “पर्सनल इन्फॉर्मेशन” वाले स्टेज पर अटक रही है।

    Kind attention taxpayers!

    Income Tax Return Forms of ITR-1 and ITR-4 are now enabled to file through Online mode with prefilled data for Assessment Year 2025-26 for taxpayers.

    Visit: https://t.co/5XSxJVCtPx@FinMinIndia@nsitharamanoffc @officeofPCM @PIB_India

    — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 3, 2025

    ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म किसके लिए है?

    ITR-1 उन वेतनभोगियों, पेंशनर्स, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय वालों और अन्य स्रोतों से आय (जैसे कि ब्याज) प्राप्त करने वालों के लिए है, जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है। कृषि से आय ₹5000 तक होने पर भी यह फॉर्म मान्य है। ITR-1 भरने के लिए फॉर्म 16, निवेश की रसीदें, किराए की रसीदें जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।

    ITR-4 ‘सुगम’ फॉर्म किसके लिए है?

    ITR-4 उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), और फर्म्स के लिए है जो प्रिजंप्टिव इनकम स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत रिटर्न फाइल करते हैं। इसे भरने के लिए फॉर्म 16/16A, 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, किराये का एग्रीमेंट, और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

    किन्हें नहीं भरना चाहिए ITR-1 या ITR-4

    यदि आपकी सालाना आय ₹50 लाख से अधिक है, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय है, विदेश में संपत्ति है, विदेशी आय है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया है, तो आप ITR-1 और ITR-4 का उपयोग नहीं कर सकते। RNOR और NRI टैक्सपेयर्स के लिए भी ये फॉर्म मान्य नहीं हैं।

    विभाग की सलाह :

    आयकर विभाग ने अभी तक तकनीकी समस्याओं पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फॉर्म को जल्द पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाएगा। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न फाइल करते समय सावधानी बरतें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और फॉर्म भरते समय पोर्टल पर आने वाली समस्याओं की स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें ताकि जरूरत पड़ने पर शिकायत की जा सके।

    Also Read : 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र

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