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    Home»कोर्ट की खबरें»जीजा और साली में संबंध बनाना गलत, पर बालिग है तो नहीं मान सकते अपराध; हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
    कोर्ट की खबरें

    जीजा और साली में संबंध बनाना गलत, पर बालिग है तो नहीं मान सकते अपराध; हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

    SinghBy SinghDecember 31, 2024Updated:December 31, 2024No Comments2 Mins Read
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    बेल
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    इलाहाबाद : उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साली के साथ बलात्कार के आरोपी जीजा को राहत देते हुए जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जीजा व साली के बीच संबंध अनैतिक हैं, लेकिन अगर साली बालिग है तो इसे बलात्कार का अपराध नहीं माना जा सकता.

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की बेंच ने की. आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया कि आरोप झूठे हैं और आरोपी को फंसाया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि जब इस संबंध का खुलासा हुआ, तब FIR दर्ज कराई गई थी.

    अदालत में दी गई यह जानकारी

    अदालत को बताया गया कि कथित पीड़िता बालिग है और उसने पहले CrPC की धारा 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था. बाद में उसने धारा 164 के तहत अपना बयान बदलते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन किया. जमानत का विरोध कर रहे AGA ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि पीड़िता बालिग थी और उसे किसी प्रकार की सहमति देने का आरोप नहीं था.

    और आरोपी जीजा को मिली जमानत

    कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने पहले आरोपों से इनकार किया था और बाद में बयान बदला था, यह निष्कर्ष निकाला कि रिश्ते को अनैतिक तो माना जा सकता है, लेकिन बलात्कार नहीं. कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी.

    Also Read: नाबालिग छात्रा के साथ जबरदस्ती, तीन आरोपी गिरफ्तार

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