New Delhi : केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। यह एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र होता है, जिससे पेंशन वितरण एजेंसी को यह पुष्टि मिलती है कि पेंशनभोगी अभी जीवित हैं।
जमा नहीं किया तो रुक जाएगी पेंशन
यह प्रमाण पत्र एक साल तक वैध होता है। यदि कोई पेंशनर इसे 30 नवंबर तक जमा नहीं करता है, तो उसकी दिसंबर माह की पेंशन रोक दी जाएगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र जमा करने के बाद बकाया पेंशन की राशि खाते में वापस भेज दी जाएगी।
- 60 से 80 वर्ष आयु वालों के लिए जमा करने की अवधि: 1 नवंबर से 30 नवंबर
- 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स के लिए अंतिम तारीख: 30 नवंबर
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें?
पेंशनर Jeevan Pramaan ऐप के जरिए घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र बना और जमा कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज
- आधार नंबर
- बैंक खाता विवरण
- PPO नंबर
- मोबाइल नंबर
ऐप से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करें
- “Registration” पर क्लिक करें
- आधार, PPO, खाता और मोबाइल नंबर भरें
- OTP वेरीफाई करें
- फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से पहचान सत्यापित करें
- सफल रजिस्ट्रेशन के बाद Jeevan Pramaan ID मिलेगी
प्रमाण पत्र जेनरेट करने के स्टेप्स
- ऐप में लॉगिन करें
- ‘Generate Jeevan Pramaan’ चुनें
- जरूरी जानकारी भरें
- फेस स्कैन करें
- प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और मोबाइल पर SMS प्राप्त करें
पोस्टमैन सेवा से भी जमा कर सकते हैं
अगर पेंशनर डिजिटल प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो India Post Payments Bank (IPPB) की सेवा का लाभ लेकर पोस्टमैन को घर बुलाया जा सकता है। पोस्टमैन बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र जमा करवा देगा।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय रखें ये सावधानियां
- किसी अनजान व्यक्ति से OTP, आधार या फिंगरप्रिंट साझा न करें
- केवल सरकारी ऐप या वेबसाइट से ही प्रमाण पत्र बनवाएं
- फर्जी लिंक या ऐप से बचें
- साइबर कैफे या पब्लिक Wi-Fi का उपयोग न करें
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