Ranchi : झारखंड शराब घोटाले के आरोपी और राज्य के सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में हुई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी की। याचिका में उन्होंने ACB द्वारा दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी।
बता दें कि ACB ने 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है।
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