Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    15 Sep, 2025 ♦ 10:12 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»जेल में एचआईवी पॉजिटिव कैदी मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, दिया यह आदेश
    जोहार ब्रेकिंग

    जेल में एचआईवी पॉजिटिव कैदी मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, दिया यह आदेश

    Rudra ThakurBy Rudra ThakurSeptember 15, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    हाईकोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान जेल में एचआईवी से संक्रमित पाए गए एक कैदी को लेकर गंभीर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह केवल चिकित्सीय त्रासदी नहीं, बल्कि मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने जेल प्रशासन की लापरवाही को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

    जानकारी के अनुसार, यह कैदी 2 जून 2023 से जेल में बंद है। वह पहले धनबाद जिला जेल में था और 10 अगस्त 2024 को उसे हजारीबाग केंद्रीय कारा में स्थानांतरित किया गया। 24 जनवरी 2024 को उसकी एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अदालत ने इस मामले में जेल में overcrowding, कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं और कैदियों की नियमित मेडिकल जांच में लापरवाही को गंभीर मुद्दा बताया।

    हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2 जून 2023 से 24 अगस्त 2024 तक धनबाद जिला जेल के सभी कैदियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। साथ ही, अदालत ने स्वास्थ्य विभाग, गृह एवं कारा विभाग के सचिव, धनबाद व हजारीबाग जेल के जेल अधीक्षक और मेडिकल अधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

    इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी। अदालत का कहना है कि जेल में कैदियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है।

    Also Read : 13 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 आरोपी बरी

    High Court warns jail administration Prisoner HIV positive एचआईवी पॉजिटिव कैदी हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को दी चेतावनी
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Article13 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 आरोपी बरी
    Next Article रांची नगर निगम ने मनाया 46वां स्थापना दिवस, भूमि नामांतरण भी किया

    Related Posts

    जमशेदपुर

    पंजाब में राहत कार्य के लिए जमशेदपुर से रवाना होगा सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट…

    September 15, 2025
    झारखंड

    सरायकेला DC ने पूजा पंडालों का किया व्यापक निरीक्षण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर जताया जोर…

    September 15, 2025
    जामताड़ा

    सालुका गांव में उत्तम मंडल की हत्या पर आक्रोश, ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नाला-सालुका मार्ग जाम…

    September 15, 2025
    Latest Posts

    पैर नहीं छूने पर 31 छात्रों को पीटने वाली सहायक शिक्षिका निलंबित…

    September 15, 2025

    पंजाब में राहत कार्य के लिए जमशेदपुर से रवाना होगा सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट…

    September 15, 2025

    सरायकेला DC ने पूजा पंडालों का किया व्यापक निरीक्षण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर जताया जोर…

    September 15, 2025

    सालुका गांव में उत्तम मंडल की हत्या पर आक्रोश, ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नाला-सालुका मार्ग जाम…

    September 15, 2025

    रांची नगर निगम ने मनाया 46वां स्थापना दिवस, भूमि नामांतरण भी किया

    September 15, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.