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    Home»झारखंड»नगर निकाय चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब
    झारखंड

    नगर निकाय चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब

    Sneha KumariBy Sneha KumariNovember 19, 2025No Comments2 Mins Read
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए तय आरक्षण पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

    यह याचिका शांतनु कुमार चंद्र उर्फ बबलू पासवान ने दायर की है। उन्होंने रांची और धनबाद नगर निगम में महापौर पद के आरक्षण को चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि रांची नगर निगम में महापौर का पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रखा गया है, जो वहां की जनसंख्या के अनुसार सही है। लेकिन धनबाद में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद महापौर का पद सामान्य श्रेणी में रखा गया है।

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने दलील दी कि आरक्षण का निर्धारण संबंधित नगर निगम क्षेत्र की जातिगत जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। उनका कहना है कि धनबाद में SC आबादी अधिक है, फिर भी उस वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से विस्तृत प्रतिशपथ पत्र मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है।

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