Ranchi : पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के मामले में जेल में बंद इमरान को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। गुरुवार को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने इमरान की जमानत याचिका स्वीकार कर उसे राहत दी।
इमरान की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने कोर्ट में पक्ष रखा। गौरतलब है कि 23 मार्च 2022 को पैसे के लेन-देन को लेकर रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने अयूब, हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
उल्लेखनीय है कि इमरान से पहले अयूब और हैदर अली को भी उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
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