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    Home»झारखंड»टेरर फंडिंग मामले में आधुनिकक पावर के एमडी को हाई कोर्ट ने दी बडी राहत
    झारखंड

    टेरर फंडिंग मामले में आधुनिकक पावर के एमडी को हाई कोर्ट ने दी बडी राहत

    Team JoharBy Team JoharFebruary 10, 2020No Comments3 Mins Read
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    JoharLive Team

    • हाई कोर्ट ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी व ट्रांसपोर्टर की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

    रांची । टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल को सोमवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल इंंवेस्वेटीगेशन एजेंंसी (एनआइए) की विशेष कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने को लेकर दायर की गयी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।

    उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग मामले में 14 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से नौ आरोपितोंं के खिलाफ आरोप भी तय कर दिये गये हैं। बीते 04 फरवरी को टेरर फंडिंग मामले में एनआइए की विशेष अदालत ने आरोपित आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी। एनआइए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल सहित पांच लोगों के खिलाफ के बीते 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। महेश अग्रवाल की ओर से वारंट खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।

    चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआइए ने 18 जनवरी 2020 को आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दाखिल पूरक चार्जशीट पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया था। एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर लिया था। पूरक चार्जशीट के दो आरोपित अजय एवं सुदेश केडिया को एनआइए ने 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी निर्धारित की थी। एनआइए ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक संजय कुमार जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, सुभान खान, विदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, अजय सिंह भोक्ता समेत नौ आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था।

    उल्लेखनीय है कि सीसीएल, पुलिस- उग्रवादी और शांति समिति के बीच समन्वय बैठाने की आड़ में मोटी रकम लेवी के रूप में वसूली जाती थी। इन पर आरोप है कि तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) को फंड दिया था। टीपीसी को लेवी देने के लिए ही उसने ऊंची दर पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट से कोयला ढुलाई का ठेका लिया गया था। खुलासा हुआ है कि छोटू सिंह मगध व आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयला ढुलाई का ठेका लिया है। उसने टीपीसी नेता आक्रमण उर्फ नेताजी की अनुशंसा पर ही यह ठेका लिया था। ऊंची दर पर ली गई राशि का अधिकतर हिस्सा टीपीसी को देता था। एनआइए झारखण्ड में नक्सली संगठन एवं अन्य अपराधिक गिरोह को व्यापारियों और ठिकेदारों पर पैनी नजर बनाये हुये हैं।

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