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    Home»कोर्ट की खबरें»बकाया भुगतान नहीं करने पर HEC का खाता हुआ FREEZE
    कोर्ट की खबरें

    बकाया भुगतान नहीं करने पर HEC का खाता हुआ FREEZE

    Kajal KumariBy Kajal KumariFebruary 11, 2025Updated:February 28, 2025No Comments2 Mins Read
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    HEC
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    Ranchi : हटिया स्थित SBI शाखा में संचालित HEC (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) का बैंक खाता कोर्ट के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया है. हावड़ा की कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का HEC पर 28,21,481 रुपये का बकाया था, जो ब्याज सहित 1,62,57,000 रुपये हो गया है. कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को नाजिर जीशान इकबाल की अगुवाई में एक टीम हटिया स्थित SBI शाखा पहुंची और HEC का बैंक खाता फ्रीज करा दिया गया. यह कार्रवाई कॉमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार के आदेश पर की गयी है.

    क्या था पूरा मामला

    बता दें कि 2011 में इस मामले की शुरूआत हुई थी जब HEC ने हावड़ा की कंपनी को 3 क्रेन आपूर्ती करने का ऑर्डर दिया था. कंपनी ने जून 2015 तक 2 क्रेन की आपूर्ती कर दी. लेकिन HEC ने 28,21,481 रुपये का भुगतान नहीं किया. बकाया न मिलने पर कंपनी ने तीसरी क्रेन की आपूर्ती पर रोक लगा दी और कोलकाता की ‘प. बंगाल माइक्रो लघु उद्योग सुविधा परिषद’ में शिकायत दर्ज कराई. परिषद ने HEC को बकाया भुगतान का आदेश दिया, लेकिन HEC ने बकाया भुगतान नहीं किया. जिसके बाद 2022 में कंपनी ने रांची सिविल कोर्ट स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दायर किया. लंबे समय तक भुगतान न होने के कारण कोर्ट ने HEC के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दे दिया. अब जब तक कंपनी को बकाया राशि नहीं मिलती, HEC को अपने वित्तीय लेन-देन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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