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    Home»झारखंड»डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा मामले की हाई कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई
    झारखंड

    डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा मामले की हाई कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई

    Team JoharBy Team JoharJune 21, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। इस दौरान महाधिवक्ता की अनुपस्थिति में कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही अगली तारीख 12 जुलाई तय की है।

    अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि परीक्षा परिणाम में इस दौरान रोक जारी रहेगा। प्रार्थी चंदन कुमार की ओर से हाई कोर्ट में नयी नियमावली को चुनौती दी गयी है। इनके अधिवक्ता विकास कुमार है। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट देने के लिए समय की मांग की गयी थी, जिसके कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

    पूर्व की सुनवाई में जेपीएससी के अधिवक्ता ने मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कोर्ट में कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक परिणाम जारी नहीं किया जायेगा। कोर्ट में आयोग ने बताया था कि जारी विज्ञापन की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, जिससे अगली सुनवाई होने तक रोका जा रहा है। परीक्षा के लिए विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। परीक्षा 2020 में ली गयी थी।

    क्या है मामला

    प्रार्थी चंदन कुमार ने मामले में याचिका दायर की गयी है। 2015 में राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर लिमिटेड परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनायी। इसके खंड 17 को कोर्ट में चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि कंप्सेशनेट अपाइंटमेंट से आये लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

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