
Johar Live Desk : पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-Lite और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए Central Recordkeeping Agencies (CRAs) द्वारा ली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जो पुराने ढांचे को पूरी तरह बदल देगा। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी।
सरकारी क्षेत्र (NPS और UPS) के लिए नए शुल्क
– PRAN खोलने का शुल्क: ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये।
– वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC): प्रति खाता 100 रुपये।
– शून्य बैलेंस खातों पर कोई शुल्क नहीं।
– ट्रांजैक्शन शुल्क: मुफ्त।
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-Lite के लिए शुल्क
– PRAN खोलने का शुल्क: 15 रुपये।
– वार्षिक रखरखाव शुल्क: 15 रुपये।
– ट्रांजैक्शन शुल्क: मुफ्त।
यह बदलाव खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनका रखरखाव शुल्क बहुत कम होगा।
निजी क्षेत्र (NPS और NPS वात्सल्य) के लिए शुल्क
– PRAN खोलने का शुल्क: ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये, फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये।
– ट्रांजैक्शन शुल्क: मुफ्त।
– वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC): निवेश राशि के आधार पर-
– 0 बैलेंस: कोई शुल्क नहीं।
– 1-2 लाख: 100 रुपये।
– 2-10 लाख: 150 रुपये।
– 10-25 लाख: 300 रुपये।
– 25-50 लाख: 400 रुपये।
– 50 लाख से अधिक: 500 रुपये।
PFRDA का कहना है कि ये शुल्क अधिकतम सीमा हैं। CRA इससे कम शुल्क ले सकते हैं, जो नियोक्ता या सब्सक्राइबर के साथ सहमति पर निर्भर करेगा। सभी शुल्क CRA की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से दिखाए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
क्या होगा फायदा?
नए शुल्क ढांचे से पेंशन धारकों का पैसा अधिक निवेश में जाएगा, जिससे लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में शुल्क बढ़ने से थोड़ी अधिक लागत भी हो सकती है। PFRDA का कहना है कि यह बदलाव निवेशकों के लिए पारदर्शिता और फायदा दोनों सुनिश्चित करेगा।
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