Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    20 Jun, 2025 ♦ 3:52 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»गिरिडीह : अपहरण के अरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
    झारखंड

    गिरिडीह : अपहरण के अरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

    Team JoharBy Team JoharMarch 17, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Team

    गिरिडीह । नाबालिग को अगवा करने के मामले की सुनवाई करते हुये जिला जज वन सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने दोषी युवक को दस साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा  सुनाई। अदालत ने नाबालिग को अगवा करने के मामले में दस साल कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो की धारा में पांच साल कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। दोनों ही सजा साथ-साथ चलेगी।घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है।  नाबालिग के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 मई 2016 को दिन के 11 बजे उसकी बेटी दुकान से सामान लेने गई थी। जब वह बहुत देर तक घर नहीं लौटी तो उसे खोजने निकला। खोज बीन के दौरान उन्हें यह सूचना मिली कि नगरी गांव निवासी मुकेश राणा उसकी बेटी का अपहरण कर अपने चारपहिया वाहन में ले गया है।प्राथमिकी दर्ज होते ही बेंगाबाद पुलिस ने त्वरित कारर्वाई कर नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अभियोजन की तरफ से 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया जिसमें सूचक, पीड़िता, चश्मदीद और अनुसंधानकर्ता शामिल थे। परीक्षण के दौरान पीड़िता ने भी अदालत में कहा था कि मुकेश उसे बहला फुसलाकर जबरन ले गया था।सुनवाई के दौरान दोषी युवक मुकेश के अधिवक्ता ने युवक का बचाव करते हुये जहां कम से कम सजा देने की अपील अदालत से की वहीं अभियोजन पक्ष ने कठोर सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उक्त फैसला सुनाया।

    #Jharkhand News #Online news Latest news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगिरिडीह : सड़क दुर्घटना में महिला की मौत
    Next Article 14 अप्रैल तक बंद हुआ बेतला नेशनल पार्क

    Related Posts

    झारखंड

    रांची नगर निगम में सुशांत गौरव ने संभाला नगर आयुक्त का पदभार

    June 20, 2025
    जमशेदपुर

    वन विभाग ने दिया नोटिस, गुस्साए लोग पहुंचे DC के पास

    June 20, 2025
    झारखंड

    नेशनल हाईवे-33 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आ’ग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान

    June 20, 2025
    Latest Posts

    DRDO में 156 पदों पर भर्ती, 4 जुलाई तक करें आवेदन

    June 20, 2025

    अवध असम एक्सप्रेस से टकराई ट्रॉली, एक की मौ’त, तीन जख्मी

    June 20, 2025

    अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस में एक किन्नर गिरफ्तार… जानें क्यों

    June 20, 2025

    रांची नगर निगम में सुशांत गौरव ने संभाला नगर आयुक्त का पदभार

    June 20, 2025

    CMS कंपनी के कर्मचारी से दिनदहाड़े लूट, हथियार के दम पर ले भागे 6.82 लाख

    June 20, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.