Patna : दिवाली नजदीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच त्योहार की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसी बीच भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं।
डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने गृह विभाग के निर्देशों के आधार पर जिले के एसडीओ और एसडीपीओ को आदेश दिया है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में शांति बनाए रखना जरूरी है, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की वजह से आगजनी और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है।
क्या-क्या है पाबंदी में?
- लड़ी और तेज आवाज वाले पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
- केवल ‘हरित पटाखे’ (Green Crackers) ही चलाए जा सकेंगे, वो भी 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले।
- पटाखे सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही बेच सकते हैं।
- संकरी गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी पटाखों की दुकानें लगाना मना है।
- घरों में पटाखों का भंडारण करने पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने साफ किया है कि जो भी बिना लाइसेंस पटाखे बेचेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।

इधर जीएसटी विभाग ने भी दीपावली से पहले कई दुकानों पर छापेमारी की है और जब्त किए गए पटाखों की कीमत का आकलन किया जा रहा है।
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