Ranchi : DIG सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और चंदन कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय ब्लॉक-बी परिसर से अफीम की अवैध खेती के खिलाफ जन जागरूकता अभियान वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची, सुमित कुमार अग्रवाल, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची, राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस उपाधीक्षक HQ-1, अमर कुमार पांडेय, और जिला जन संपर्क पदाधिकारी रांची, उर्वशी पांडेय भी उपस्थित थे.
जन जागरूकता अभियान वाहन गांवों कस्बों टोलो में घूम-घूम कर जन जागरूकता चलाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए अफीम की खेती ना करने तथा ऐसा करने वालें लोग को क़ानून के तहत मिलने वालें दंड के बारे में विस्तार से बता कर जागरूक करेगा.
- अफीम की खेती में जमीन का इस्तेमाल करना अथवा व्यापारी को अपनी जमीन को उपलब्ध करना एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 20 साल/आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है.
- अफीम की खेती किये जाने संबंधित सूचना पुलिस को दिये जाने वाले व्यक्तियों का नाम/पता एवं पहचान पूर्णतः गुप्त रखा जायेगा.
- अफीम की खेती के लिए जमीन का उपयोग कर अत्यधिक मुनाफा/धन कमाने के उद्देश्य से अफीम की खेती न करें अथवा अन्य किसी दूसरी व्यक्ति को अपनी जमीन लीज/पट्टा पर न दें.
- अफीम की खेती व कारोबार से जुड़े व्यक्तियों एवं वैसे व्यक्ति जो पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किये गये है, उनपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
- अफीम की खेती में प्रयुक्त उपकरण जप्त किये जायेंगे.
- अफीम की खेती के उपरांत अर्जित धन व परिसम्पत्ति के विरूद्ध विधि सम्मत कारवाई की जायेगी.
- अफीम की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति/उपजाऊपन खत्म होती है तथा जल स्रोत (तलाब, नदी, कुँआ) दूषित होता है.
- अफीम की खेती एवं इसके उत्पाद का मानव जीवन/स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अफीम का नशा करने वाली युवा पीढ़ी इससे दुष्प्रभावित होती है.
- अफीम की खेती, परिवहन एवं इसके दुरूपयोग की गतिविधि में शामिल (क्रेता-विक्रेता) के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
- अफीम का सेवन करने वाले व्यक्ति समाज में गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करते हैं.
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