Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    2 Sep, 2025 ♦ 10:01 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»देश»दिल्ली दंगा साजिश केस, उमर खालिद-शरजील इमाम समेत कई की जमानत याचिका खारिज..
    देश

    दिल्ली दंगा साजिश केस, उमर खालिद-शरजील इमाम समेत कई की जमानत याचिका खारिज..

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaSeptember 2, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Johar Live Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

    अदालत ने जिनकी जमानत याचिकाएं ठुकराई हैं, उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा भी शामिल हैं।

    अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह मामला सिर्फ दंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची-समझी और खतरनाक साजिश थी, जिसका उद्देश्य देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केवल लंबे समय से हिरासत में रहने के आधार पर ऐसे गंभीर आरोपों में जमानत नहीं दी जा सकती।

    वहीं, शरजील इमाम के वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल दंगे की जगह और समय से किसी तरह जुड़ा नहीं था, न ही उसके भाषणों या चैट में हिंसा या अशांति भड़काने की कोई बात थी।

    गौरतलब है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताते हुए उनके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया था। शरजील को अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

    निचली अदालत पहले ही इन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। अदालत का कहना है कि इस तरह के गंभीर मामलों में ‘जमानत नियम और जेल अपवाद’ का सिद्धांत लागू नहीं होता।

    Also read: निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को दी टाइमलाइन तय करने की चेतावनी

    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleझारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, गिरिडीह की डॉक्टर फरहाना व चंदनकियारी की डॉक्टर रिंकू कुमारी बर्खास्त
    Next Article जमशेदपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी पुलिस की 70 हाई-स्पीड बाइक, अपराधियों पर लगेगी लगाम…

    Related Posts

    देश

    पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- ‘मां का अपमान बर्दाश्त नहीं’

    September 2, 2025
    देश

    बिहार की महिलाओं को अब मिलेगा सस्ता लोन, पीएम मोदी ने ट्रांसफर किये 105 करोड़ रुपये

    September 2, 2025
    ट्रेंडिंग

    पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया-2025 का किया उद्घाटन, भारत बना सेमीकंडक्टर का नया केंद्र

    September 2, 2025
    Latest Posts

    टाटानगर के सिविल डिफेंस हीरो संतोष कुमार को राष्ट्रीय सम्मान…

    September 2, 2025

    सरकारी नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ़्तार…

    September 2, 2025

    PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद…

    September 2, 2025

    घरों में सेंधमारी कर जेवरात को खपाता था बिहार में, रांची पुलिस ने पकड़ा 2 शातिर चोर को

    September 2, 2025

    “मैदान पर धोनी ने मुझे डांटा” मोहित शर्मा ने सुनाया ‘कैप्टन कूल’ का गुस्से वाला किस्सा

    September 2, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.