पाकुड़ : समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में जिले के सभी पत्थर खनन पट्टेधारियों एवं क्रशर संचालकों की बैठक हुई, जिसमें खनन पट्टाधारियों को खदान संचालन में सभी नियमों के अनुपालन की जानकारी दी गई. नियमों के तहत खदान और क्रशर प्लांट की घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सूचना पट्ट लगाने, व्यावसायिक स्थल पर संपूर्ण दस्तावेज रखने, निरीक्षण पंजी रखने, क्रशर प्लांट में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लेकर जल छिड़काव एवं पौधा लगाने का निर्देश दिया गया.
माइनिंग एरिया की मापी का अल्टीमेटम
डीसी ने कहा कि साइन बोर्ड में संचालक का नाम, पता, अनुज्ञप्ति नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर एवं खनन क्षेत्र का स्पष्ट विवरण होना चाहिए. खनन पट्टा में निर्धारित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य करते पाए गए तो प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त सभी वाहनों के आगे पीछे नंबर प्लेट लगाना, माइनिंग एरिया की मापी 31 अक्टूबर तक करने, वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाने का निर्देश दिया. मौके पर एसडीओ हरिवंश पंडित, जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर पिंटु कुमार, एसएमपीओ पवन कुमार समेत सभी पत्थर खनन पट्टेधारी एवं क्रशर संचालकों उपस्थित थे.
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