Jharkhand: पश्चिमी सिंहभूम जिले में एनजीटी के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में DC चंदन कुमार ने जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
DC ने कहा कि अवैध तरीके से बालू का खनन, भंडारण और कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध बालू का परिवहन कर रहे वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
DC ने सभी सीओ को अपने-अपने अंचल क्षेत्र में बालू के स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर उसकी जांच करने का निर्देश दिया। अगर जांच में बालू का स्टॉक अवैध पाया जाता है, तो स्टॉक करने वाले पर नियमसंगत कार्रवाई करते हुए उसकी नीलामी कराई जाएगी।
इसके अलावा, जिला उपायुक्त ने जिले के सभी क्रशर प्लांटों की जांच करने का भी निर्देश दिया। बैठक में एसपी राकेश रंजन, जिले के सभी डीएफओ, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी सीओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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