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    Home»झारखंड»नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामला : DAV स्कूल के पूर्व प्राचार्य को तीन साल की सजा
    झारखंड

    नर्सिंग स्टाफ से यौन उत्पीड़न मामला : DAV स्कूल के पूर्व प्राचार्य को तीन साल की सजा

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 22, 2026Updated:May 22, 2026No Comments2 Mins Read
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    Ranchi : रांची के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया हैI DAV कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्राचार्य एमके सिन्हा को नर्सिंग स्टाफ के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई हैI कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा जगत और शहर में इस मामले की चर्चा तेज हो गई हैI मामला स्कूल में कार्यरत एक नर्सिंग स्टाफ महिला से जुड़ा हैI आरोप था कि पूर्व प्राचार्य ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया और उसका यौन उत्पीड़न कियाI पीड़िता ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थीI मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा थाI

    कोर्ट ने सुनाई सजा

    सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पूर्व प्राचार्य को दोषी पायाI कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई हैI साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया हैI कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिएI यह मामला काफी समय से चर्चा में थाI सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गएI अंत में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनायाI

    स्कूल और शिक्षा जगत में चर्चा

    फैसले के बाद शिक्षा जगत में भी इस मामले को लेकर चर्चा हो रही हैI लोगों का कहना है कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम होनी चाहिएI कई लोगों ने अदालत के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे ऐसे मामलों में सख्त संदेश जाएगाI

    Also Read : रांची जेल कांड पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब करने का आदेश

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