विधायक प्रदीप यादव को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- बीमार हैं तो बेड रेस्ट पर्चा जमा करें, नहीं तो वारंट करेंगे जारी

दुमका : कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगायी है. दरअसल, यौन शोषण मामले में आरोपित कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को 10 अप्रैल को दुमका कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को कड़ी फटकार लगायी.

कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने या डॉक्टर द्वारा दिए गए बेड रेस्ट का पर्चा जमा करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमानत रद्द कर दी जायेगी और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जायेगा.

क्या है मामला

आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2019 को देवघर की एक महिला नेता ने जेवीएम के तत्कालीन पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव पर छेड़खानी का आरोप लगाया था. इसमें दुष्कर्म के प्रयास समेत सात धाराओं के तहत देवघर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. हालांकि, मामले के दो महीने बाद विधायक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. अब यह मामला गवाही के आधार पर दुमका कोर्ट में चल रहा है. हर गवाही में विधायक को मौजूद रहना होगा. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने उनके पीए देवेन्द्र पंडित की ओर से बताया कि बीमारी के कारण विधायक उपस्थित नहीं हो सके.

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