Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने 1997 के अलकतरा घोटाले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और अन्य चार अभियुक्तों की प्रोविजनल बेल (अस्थायी जमानत) को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इन सभी को रांची की सीबीआई विशेष अदालत से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए जुर्माना की राशि में से 50-50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही, इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा है।
घोटाले का विवरण:
अलकतरा घोटाला 1997 में हुआ था, जिसमें 510 मीट्रिक टन अलकतरे की आपूर्ति कागजों पर ही कर दी गई थी, जबकि वास्तविकता में आपूर्ति नहीं की गई थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने मार्च में इलियास हुसैन, उनके सचिव शहाबुद्दीन बेक, ट्रांसपोर्टर पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
न्यायिक प्रक्रिया:
झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोषियों की प्रोविजनल बेल को मंजूरी दी है, जिससे वे आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे। कोर्ट ने निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) भी मांगा है, ताकि मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके।
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